एटा। अलीगंज थाना क्षेत्र में करीब 8 साल पहले 5 साल की बच्ची से वहशियाना हरकत की गई थी। जिसके चलते कई दिन तक बच्ची को अलीगढ़ के अस्पताल में जिंदगी-मौत के बीच जूझना पड़ा था। बृस्पहतिवार को अदालत ने दोषी जितेंद्र सिंह निवासी गांव झकरई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 27 जनवरी 2016 को बच्ची शौच के लिए खेतों की ओर गई थी। काफी समय बाद तक नहीं लौटी तो परिजन तलाश करते हुए गए। खेत पर वह अचेत लहूलुहान हालत में पड़ी थी। होश आने पर बच्ची ने बताया कि जितेंद्र ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना की है। परिजन बच्ची को लेकर थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया। पुलिस उसे जिला अस्पताल ले गई। हालत गंभीर होने पर अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। वहां कई दिन उसका इलाज चला, तब जान बच पाई।
अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद जितेंद्र को दोषी पाया गया। उसे पोक्सो एक्ट के अंतर्गत आजीवन कारावास व 2 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया गया है। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। अर्थदंड अदा न करने पर जितेंद्र को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को निर्देशित किया है कि पीड़िता के पुनर्वास के संबंध में नियमानुसार प्रतिकर प्रदान करने की कार्यवाही की जाए। संवाद