एटा। महज 7 साल की बालिका से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को विशेष न्यायाधीश रेप एंड पाॅक्सो एक्ट सारिका गोयल ने फैसला सुनाया। सुरेंद्र सिंह उर्फ राना निवासी गांव फफोतू थाना रिजोर को उम्रकैद का आदेश दिया है।
थाना पिलुआ में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि सुरेंद्र सिंह की रिश्तेदारी उनके गांव के एक व्यक्ति से थी। इसलिए वह आता-जाता था। बताया कि 10 मई 2022 को उसकी 7 साल की पुत्री को सुरेंद्र बहलाकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा ले गया। गांव में एक सबमर्सिबल पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
अगले दिन जब उसे नहलाते समय मां को शक हुआ तो पूछा। पुत्री ने बताया कि राना चाचा ने 5-5 रुपये के तीन नोट दिए थे और ले जाकर गलत काम किया। मुकदमे में दोनों पक्षाें की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने सुरेंद्र को दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया।