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Etah News: ई-रिक्शा चालक की हत्या व लूट के 3 दोषियों को उम्रकैद

Mon, 28 Jul 2025 11:05 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
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एटा। एक ई-रिक्शा चालक की हत्या कर लूट की गई थी। इस मामले में सोमवार को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र शशि भूषण कुमार शांडिल ने फैसला सुनाया। दोषी हरेंद्र, वीरेंद्र निवासी गांव ककरावली थाना पिलुआ और राहुल निवासी चांदपुर थाना अकराबाद जिला अलीगढ़ को उम्रकैद और 39-39 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक पुष्पेंद्र उर्फ बॉबी (18) निवासी नगला कुंदर चौंचा वनगांव कक्षा 12 में पढ़ता था और ई-रिक्शा भी चलाता था। 16 फरवरी 2022 को ई-रिक्शा चलाने के लिए निकला था। दोपहर में खाने के लिए घर आने की बात कही थी लेकिन नहीं आया।
शाम को परिजन व पड़ोसियों ने ढू़ंढ़ा लेकिन पता नहीं लगा। इसके बाद थाने पर जाकर सूचना दी। 21 फरवरी को बॉबी का शव निधौली रोड पर पेट्रोल पंप के पीछे एक खेत में मिला। इसके तीन दिन बाद 24 फरवरी 2022 को कासगंज रोड पर गुरुकुल के पीछे उसका ई-रिक्शा पड़ा मिला।
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पुलिस ने बॉबी के लूटे गए मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया तो उसकी लोकेश गांव ककरावली की मिली। सबूतों के आधार पर गांव ककरावली निवासी हरेंद्र और वीरेंद्र को पकड़ा गया।
इन लोगों ने बताया कि उन्होंने लूट और हत्या की है। इनके साथी राहुल का नाम भी विवेचना में प्रकाश में आया। तीनों के खिलाफ पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह प्रस्तुत किए। इनकी गवाही के बाद तीनों पर लगाए गए आरोप अदालत में सिद्ध हुए हैं।
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बॉबी को नशे की गोली खिलाई। हाथ-पैर व मुंह बांध दिया और मुंह व सीने पर ईंट मारकर हत्या की थी। इसके बाद ई-रिक्शा लूट ले गए।
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