एटा। अपर सत्र न्यायालय कक्ष संख्या एक में सोमवार को पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश भी दिया गया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुसुम तोमर और नीलिमा चौहान ने बताया कि जिला फर्रुखाबाद के गांव गूजरपुर निवासी ईश्वर दयाल ने 30 मार्च 2010 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि उसकी बहन कन्यावती ने पति केहरीलाल की मौत के बाद राजेश कुमार उर्फ रजनेश निवासी खोजपुर थाना मिरहची से दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद राजेश 70 हजार रुपये, डबल बैड, अलमारी, सोने की चेन, अंगूठी, मोटरसाइकिल की मांग करने लगा। पति सहित अन्य ससरालीजनों ने 29 मार्च 2010 की रात कन्यावती को जलाकर मार देने का आरोप लगाया गया। सत्र विचारण के बाद न्यायाधीश नरेंद्र कुमार सिंह ने राजेश को हत्या का दोषी ठहराया। उन्होंने सोमवार को दंडादेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।