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पांच वर्षीय बच्ची से अश्लील हरकत के दोषी को आजीवन कारावास

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एटा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार ने पांच वर्षीय बच्ची से अश्लील हरकत के दोषी परवेज निवासी मोहल्ला खरा पश्चिमी थाना सकीट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का भी आदेश दिया है। इसकी आधी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रभात कुमार चौहान व सर्वेश चौहान ने बताया कि घटना 18 जून 2021 की है। यहां एक घर में रहने वाले परवेज ने सामने वाले घर के व्यक्ति की पांच वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने घर ले आया। जहां उसके साथ अश्लील हरकतें की। रोती हुई बच्ची घर पहुंची और घटना की जानकारी परिजन को दी। बाद में आरोपी पक्ष की ओर से फैसले के लिए दबाव बनाया गया। लेकिन बच्ची के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। सभी सबूतों और गवाहों का परीक्षण करने के बाद न्यायाधीश ने शुक्रवार को फैसला सुनाया।
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दुष्कर्म के दोषी और सहयोगी महिला को दस-दस साल का कारावास
एटा। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट कुमार गौरव ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी बीपी सिंह और उसकी सहयोगी नेकसी देवी निवासीगण सलेमपुर थाना रिजोर को दस-दस साल के सश्रम कारावास तथा 50-50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता यतेंद्र प्रताप सिंह शाक्य ने बताया कि किशोरी दुष्कर्म के बाद गर्भवती हो गई थी। चिकित्सक के परीक्षण में जब यह बात सामने आई तो किशोरी ने परिजन को पूरी घटना की जानकारी दी। बताया कि 15 फरवरी 2020 को नेकसी देवी के घर में बीपी सिंह उसे एक कमरे में ले गया। नेकसी देवी ने बाहर से कुंडी लगा दी। जहां बीपी सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया, इसकी वीडियो भी बना ली। वीडियो वायरल करने का डर दिखाकर उसने दो-तीन बार फिर दुष्कर्म किया। मामला पता लगने के बाद गांव में पंचायत बुलाई गई। लेकिन आरोपी इसमें नहीं आया और पीड़िता के परिजनों केे धमकी दी। इस पर परिजनों ने 20 जुलाई 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एक अन्य व्यक्ति को भी नामजद किया गया था, जिसे न्यायालय ने दोषमुक्त ठहराया।
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