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यूरिया की 170 बोरी के हेरफेर के आरोप में लाइसेंस निलंबित

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एटा। क़ृषि विभाग की ओर से उर्वरक विक्रेता पर कार्रवाई कर लाइसेंस निलंबित कर दिया है। विभाग ने उर्वरक विक्रेता द्वारा बेची गई यूरिया की जांच की। जांच में पता चला कि पीओएस मशीन द्वारा चार सदस्यों को लिमिट से अधिक यूरिया बेची गई। जिसके संबंध में साक्ष्य मांगे गए लेकिन उर्वरक विक्रेता ने साक्ष्य नहीं दिए। इस पर विभाग ने उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
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विकास खंड व कस्बा अलीगंज में यादव ट्रेडिंग कंपनी के लाइसेंसधारक सचिन कुमार द्वारा आरती को 50 बोरी, जौली को 40, ज्योति को 40 और शंकुतला को 40 बोरी यूरिया उनके आधार कार्ड पर पीओएस मशीन द्वारा बेची गई। इस संबंध में विभाग ने उर्वरक विक्रेता को नोटिस देकर साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन साक्ष्य नहीं दिया गया। जब जांच अधिकारियों ने उसकी दुकान के आस-पास के लोगों से पूछा तो पता चला कि ये सभी दुकानदार के परिवार के सदस्य हैं। इस पर विभाग ने जांच में सहयोग न करने पर उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर सात दिन के अंदर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
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