एटा। रोडवेज बस के चालक-परिचालक की वर्दी निर्धारित है। लेकिन इनके द्वारा ड्यूटी के दौरान भी वर्दी नहीं पहनी जाती है। इसको लेकर एआरएम ने निर्देश जारी किए हैं। ड्यूटी के दौरान वर्दी में न मिलने पर पांच सौ रुपये जुर्माना लगाने की हिदायत दी है।
एटा डिपो में स्थायी और अस्थायी चालक परिचालक 300 से अधिक हैं। निगम के उच्चाधिकारियों ने उनके लिए एक ड्रेस कोड निर्धारित किया है। ड्यूटी के दौरान ड्रेस कोड में रहकर बसों के संचालन के निर्देश हैं। एआरएम राजेश यादव ने निर्देश जारी किए हैं कि ड्यूटी के दौरान अगर कोई चालक या परिचालक बिना वर्दी के मिलता है। ऐसे में उस पर पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माने की राशि उसके वेतन से वसूल की जाएगी।
ड्यूटी स्लिप खोने पर लगेगा जुर्माना
एआरएम ने एक और निर्देश जारी किया है चालक-परिचालक की ड्यूटी स्लिप जारी की जाती है। किसी कारण बस उसकी ड्यूटी स्लिप खो जाती है तो उसे कार्यालय में एफआईआर की कॉपी जमा करनी होगी। कॉपी जमा न करने पर उस पर पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।