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Etah News: दहेज हत्या में पति को उम्रकैद

Tue, 15 Sep 2026 11:42 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
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एटा। दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय-द्वितीय की न्यायाधीश सुधा ने पांच दोषियों को सजा सुनाई है। अदालत ने पति जितेंद्र को आजीवन सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं सुमित्रा देवी, राहुल, पंकज और रेनू को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। इन चारों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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न्यायालय के आदेश के मुताबिक जितेंद्र को दहेज उत्पीड़न के मामले में दो वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी दी गई है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसी तरह सुमित्रा देवी, राहुल, पंकज और रेनू को भी दहेज उत्पीड़न से संबंधित मामले में दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।



अदालत ने दहेज से जुड़े अपराध में भी सभी दोषियों को दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अलग-अलग अपराधों में सुनाई गई सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। साथ ही दोषियों ने जेल में पहले से जितनी अवधि बिताई है, उसे उनकी सजा में समायोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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