एटा। मक्का के बड़े सौदे में लाखों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। नवीन कृषि मंडी स्थित मां शारदा ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर राजीव गुप्ता ने न्यायालय के आदेश पर पांच लोगों के खिलाफ कोतवाली नगर में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
पीड़ित व्यापारी राजीव गुप्ता ने प्राथमिकी में लिखा है कि जुलाई 2015 से उनके व्यावसायिक संबंध मुंबई निवासी ब्रोकर नीलकंठ ठक्कर (जयंतीलाल गोपालजी एंड कंपनी) से हैं। इसी ब्रोकर के माध्यम से मैसूर स्थित श्री ग्लूको बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड से 2650 मीट्रिक टन मक्का का सौदा 24 हजार रुपये प्रति टन की दर से तय हुआ था। शर्त यह थी कि माल की लोडिंग के बाद 90 प्रतिशत भुगतान तत्काल और शेष 10 प्रतिशत भुगतान माल पहुंचने के दस दिन के अंदर कर दिया जाएगा।
इसी के तहत 19 जुलाई को कासगंज रेलवे स्टेशन से 2651.80 मीट्रिक टन मक्का मैसूर के लिए लोड कर दिया गया। कंपनी की ओर से 90 प्रतिशत राशि 5,72,15,226 रुपये प्राप्त हो गई। इसके बाद शेष 64,27,964 रुपये का भुगतान रोक लिया गया। कई बार संपर्क पर भी भुगतान नहीं किया गया। आरोप है कि इसके बाद इन लोगों ने धमकी देते हुए भुगतान न करने की बात कही।
पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली। अदालत के आदेश पर थाना कोतवाली नगर में ब्रोकर नीलकंठ ठक्कर और श्री ग्लूको बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक वायसानी श्रीनाथ ममता, ऐश्वर्या श्रीनाथ वायसानी, वायसानी श्रीनाथ संजना और वायसानी आदि नारायण गुप्ता श्रीनाथ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सीओ सिटी राजेश सिंह ने बताया कि मामले की विवेचना की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।