एटा। दुष्कर्म के प्रयास के मुकदमे में बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश विकास गुप्ता ने फैसला सुनाया। दोषी यशवीर निवासी रामनगर थाना निधौली कलां को 4 साल कैद की सजा का आदेश दिया है।
यशवीर के विरुद्ध 17 फरवरी 2018 को थाना निधौली कलां में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि घर में 14 वर्षीय किशोरी को अकेला पाकर वह घुस आया। मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। इसी दौरान किशोरी के बाबा घर पहुंचे तो यशवीर भाग गया। सभी सबूत, गवाह के परीक्षण और अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यशवीर को दोषी पाया। 4 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है।