एटा। किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में शिवकुमार उर्फ भोले निवासी नगला अंतराम थाना मिरहची को 4 साल कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विकास गुप्ता ने सोमवार को फैसला दिया।
थाना मिरहची में महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि 27 मार्च 2017 को नाबालिग पुत्री शौच के लिए खेत पर गई थी। इसी दौरान शिवकुमार ने वहां पहुंचकर उसे पकड़ लिया और छेड़छाड़ की। पुत्री ने विरोध किया तो वहां आसपास की महिलाएं पहुंच गईं। उन्हें देखकर शिवकुमार भाग गया। पुलिस ने किशोरी का चिकित्सकीय परीक्षण कराने के बाद विवेचना पूरी की। आरोप पत्र अदालत में पेश कर दिया। जहां दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने सोमवार को फैसला सुनाया। 4 साल के कठोर कारावास के साथ ही 16000 रुपये अर्थदंड से दंडित करने का भी आदेश दिया है।