एटा। मलावन थानांतर्गत घर में घुसकर 14 साल की किशोरी से छेड़छाड़ की गई थी। अदालत ने उसे दोषी पाते हुए चार की कैद का आदेश दिया है।
किशोरी के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 19 सितंबर 2018 को गौरव, कुलदीप घर में घुस आए। वहां मौजूद अकेली पुत्री से छेड़छाड़ करते हुए खींचकर ले जाने लगे। तभी मैं पहुंचा और रोका तो मारपीट की। बाद में अन्य लोग आ गए और मौके से गौरव को पकड़ लिया।
कुलदीप के विरुद्ध अन्य अदालत में वाद दर्ज किया गया। अदालत में सुनवाई के दौरान गौरव ने पार्टीबंदी की वजह से झूठा मुकदमा लिखाए जाने का तर्क दिया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विकास गुप्ता ने गौरव को दोषी ठहराते हुए चार साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। इसमें से 50 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।