एटा। थाना सकीट क्षेत्र के गांव दत्तपुर कुंजपुर में धोखाधड़ी व तथ्य छिपाकर मृतक पीड़िता के स्थान पर जमीन पर फौती कराकर तीन लाख रुपये का ऋण लेने के मामले में कोर्ट से प्राथमिकी दर्ज हुई है।
दत्तपुर कुंजपुर निवासी बबली बनाम अरुण प्रताप, अखिलेश निवासीगण दत्तपुर कुंजपुर, रमेश कुमार प्रसाद लेखपाल तहसील सदर के मामले में कोर्ट द्वारा प्राथमिकी दर्ज हुई है।
कोतवाली नगर में पीड़िता बबली ने आरोप लगाया कि मौजा दत्तपुर कुंजपुर में स्थित गाटा संख्या 1003 रकबा 0.029 हेक्टेयर का बैनामा गांव की पुष्पा देवी पत्नी स्व सुखपाल सिंह से 15 नवंबर 2017 को तहसील में कराया तो उनके लड़के अरुण प्रताप व अखिलेश कुमार को बुरा लगा। उसके एक बाद पुष्पा देवी की मृत्यु दिनांक 15 दिसंबर 2017 को हो गई। बैनामा के आधार पर दाखिल खारिज की प्रक्रिया हुई तो पुष्पा देवी के लड़के अरुण प्रताप व अखिलेश कुमार ने गैर कानूनी तरीके से आपत्ति की तथा दीवानी में एक बाद सं. 789/2017 अरुण प्रताप बनाम बबली व पुष्पादेवी आदि डाला जो 13 फरवरी 2020 को खारिज हो गया।
पुष्पा देवी के दोनों पुत्रों ने लेखपाल रमेश कुमार प्रसाद से साज करके बैनामा 15 नवंबर 2017 का तथ्य छिपाकर पुष्पा देवी मृतक के स्थान पर अरुण प्रताप व अखिलेश कुमार ने गाटा संख्या 1003 रकबा 0.029 हेक्टेयर चार सौ बीसी करके फौती 26 नवंबर 2022 को कराकर तीन लाख रुपये का लोन ले लिया। साथ ही फौती में अपने-अपने नाम अरुण प्रताप व अखिलेश कुमार अंकित करा लिए जबकि कानूनन बैनामा वाली जमीन पर फौती नहीं करा सकते हैं। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर अरुण प्रताप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है।