एटा। वर्ष 2015 में युवती के साथ अश्लील हरकत और मारपीट के मामले में विशेष एससी-एसटी न्यायालय ने दोषी मुनीष बघेल को पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस के अनुसार ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया।
पुलिस के मुताबिक सात जनवरी 2015 को वादी ने रिजोर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि मुनीष बघेल निवासी निधौली खुर्द ने उसकी पुत्री के साथ अश्लील हरकत करने के साथ मारपीट की। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना की गई। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने 27 फरवरी 2015 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मामले में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। सोमवार को विशेष एससी-एसटी न्यायालय ने मुनीष बघेल को दोषसिद्ध होने पर पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद