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Etah News: गैर इरादतन हत्या में पिता व तीन पुत्रों को सात साल की कैद

Fri, 05 Dec 2025 11:07 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
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एटा। गैर इरादतन हत्या के मामले में शुक्रवार के विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट अशोक कुमार ने दंडादेश जारी किया। पिता और तीन दोषी पुत्रों को सात साल कैद की सजा सुनाई है।
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मामले की रिपोर्ट थाना मारहरा में गांव करुआमई निवासी नत्थो देवी ने लिखाई। इसमें बताया कि पति धर्मपाल सिंह 10 जनवरी 2013 को शाम 4 बजे गांव में स्थित सरकारी नलकूप पर गए। नलकूप संचालक से कहा कि जो तुम्हें पैसा देता है तुम उसको ही पानी देते हैं। इस बार पर गांव के रामभरोसे, इसके पुत्र कामता प्रसाद, सुखपाल और विजयपाल ने लात-घूंसों, लाठी-डंडों से पति को बुरी तरह पीटा। बाद में इलाज के दौरान धर्मपाल की मौत हो गई। अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपियों को दोषी पाया गया। इसके आधार पर उन्हें सात साल के साधारण कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया गया है।



दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा
एटा। त्वरित न्ययालय कक्ष संख्या 2 में शुक्रवार को दुष्कर्म के करीब 9 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया गया। थाना जलेसर में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार नीरू निवासी गांव मोहब्बतपुर ने खेत में मटर की रखवाली कर रही एक महिला से दुष्कर्म किया। बेहोश होने पर उसके आभूषण लूटकर ले गया। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने नीरू को 10 साल के सश्रम कारावास और 52 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। संवाद
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गैंगस्टर एक्ट में दोषी को 5 साल की कैद
एटा। विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट ने शुक्रवार को ओमकार निवासी गांव उदयपुरा थाना जैथरा को 5 साल के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड का आदेश दिया। उसके विरुद्ध थाना मिरहची में 2020 में गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। संवाद
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