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Etah News: 10 साल पुराने दो एनडीपीएस मामलों में दोषियों को सजा

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एटा। करीब एक दशक पुराने एनडीपीएस एक्ट के दो मामलों में दोषियों को सजा सुनाई है। एडीजे-04 एनडीपीएस न्यायालय ने थाना मलावन और थाना रिजोर में वर्ष 2016 में दर्ज मामलों का फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने एक अभियुक्त को आठ माह 15 दिन के कठोर कारावास और दूसरे को 4 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाने के साथ अर्थदंड भी लगाया है।
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पहला मामला थाना मलावन क्षेत्र का है। 10 सितंबर 2016 को पुलिस ने रजोल निवासी बडिन थाना एरवाकटरा जिला औरैया के कब्जे से 200 ग्राम डायजापाम बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना पूरी होने के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान मॉनीटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने दोषी को आठ माह 15 दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
दूसरा मामला थाना रिजोर का है। चार मई 2016 को पुलिस ने दरियाब सिंह निवासी हिलुआ थाना श्रीनगर जिला महोबा के कब्जे से 236 ग्राम चरस बरामद की थी। इस मामले में भी विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने दोषी को चार माह के साधारण कारावास तथा दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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