एटा। पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते सोमवार को न्यायालय ने तीन दोषियों को सजा सुनाई। सीजेएम न्यायालय ने कोतवाली नगर के आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी सौरभ कुमार को एक वर्ष के साधारण कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं मिरहची थाने के चोरी के मामले में दोषी रहीश उर्फ सिंघानिया और कलुआ उर्फ डिगारा को एक वर्ष तीन माह के साधारण कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
कोतवाली नगर के मामले में पांच जनवरी 2018 को पुलिस ने सौरभ कुमार निवासी निधौली खुर्द के कब्जे से तमंचा और दो कारतूस बरामद किए थे। मामले में विवेचना पूरी कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की ओर से प्रभावी पैरवी की गई, जिसके बाद न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई।
इसी तरह मिरहची थाने में दर्ज मामले में 25 अप्रैल 2025 को चोरी की दो भैंस बरामद की थीं। विवेचना के बाद चांदपुर निवासी रहीश उर्फ सिंघानिया और हाथरस के उमरावपुर निवासी कलुआ उर्फ डिगारा के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। सोमवार को सुनवाई पूरी होने पर दोनों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई।