एटा। किशोरी को अगवा करने और परिजन को धमकी देने के मामले में एक को दोषी ठहराया गया है। एडीजे-एफटीसी कोर्ट संख्या 2 की न्यायाधीश सुधा ने पिंटू को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अभियोजन पक्ष से पैरवी करने वाले एडीजीसी यतींद्र प्रताप सिंह ने बताया कि घटना 20 मार्च 2025 को हुई थी। थाना बागवाला क्षेत्र के गांव निवासी एक व्यक्ति की पुत्री को पिंटू अगवा कर ले गया था। किशोरी के परिवारीजन को भी जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपी पिंटू को पकड़कर जेल भेजा था। किशोरी को भी बरामद कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। विवेचक ने विवेचना पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
इस मामले की सुनवाई एडीजे-न्यायालय एफटीसी-2 में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं। गहन विचार-विमर्श के बाद आरोपी पिंटू को दोषी पाया गया। उसे पांच साल के कठोर कारावास और 11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।