एटा। बाइक चोरी के दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने दोषियों को सजा सुनाई है। सीजेएम कोर्ट ने कोतवाली देहात क्षेत्र के वर्ष 2019 के मामले में दोषी राजा उर्फ हरिकांत को पांच माह के साधारण कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं वर्ष 2025 के मामले में दोषी परवेश को एक वर्ष तीन माह के साधारण कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
पहले मामले में 22 जून 2019 को वादी ने कोतवाली देहात में बाइक चोरी होने की तहरीर दी थी। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए साक्ष्य संकलन के साथ गुणवत्तापूर्ण विवेचना पूरी की और आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित कर मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। सुनवाई पूरी होने के बाद सोमवार को सीजेएम कोर्ट ने नगला केवल निवासी राजा उर्फ हरिकांत को दोषी ठहराते हुए पांच माह के साधारण कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
दूसरे मामले में 29 जुलाई 2025 को कोतवाली देहात में बाइक चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने घटना की विवेचना पूरी कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने मामले में प्रभावी पैरवी की। सोमवार को सीजेएम कोर्ट ने गांव भैंसा मई थाना सिकंदराराऊ जिला हाथरस निवासी परवेश को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष तीन माह के साधारण कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।