एटा। करीब 12 वर्ष पुराने मादक पदार्थ बरामदगी के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 8 माह 27 दिन के कठोर कारावास और तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार वर्ष 2014 में जलेसर पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपी के कब्जे से 400 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया था। मामले की विवेचना पूरी कर साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की प्रभावी पैरवी और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने हाथरस जनपद के मथुरापुर निवासी सुनील को दोषी करार देते हुए आठ माह 27 दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।