एटा। चार वर्ष पूर्व घर में अकेली किशोरी से छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो सारिका गोयल ने एक अभियुक्त को दोषी माना है। उसे चार वर्ष कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष से एडीजीसी प्रदीप गुप्ता ने बताया कि मामला नयागांव थाना क्षेत्र का है। यहां के एक व्यक्ति ने 22 जुलाई 2022 को शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 15 जुलाई 2022 को उसकी नाबालिग पुत्री घर पर अकेली थी। परिवार के लोग खेत पर थे। तभी आरोपी अभिषेक घर में घुस आया। उसने 17 वर्षीय बेटी को गली नीयत से पकड़ लिया और छेड़छाड़ की। बेटी के शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। इस मामले में थाना नयागांव में धारा 354, 452, 7/8 पॉक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना। कोर्ट ने अभिषेक निवासी सराय अगहत को दोषी माना। एडीजीसी के अनुसार न्यायालय ने उसे 4 वर्ष के कठोर कारावास और 40,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।