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Etah News: ई-रिक्शा चालक की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Tue, 12 May 2026 10:38 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
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एटा। वर्ष 2023 में रिजोर क्षेत्र में ई-रिक्शा चालक की हत्या कर ईशन नदी में शव फेंकने के मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को दोषी माना है। उसे आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार वीरेंद्र निवासी गांव इब्राहिमपुर नगरिया थाना रिजोर में ई-रिक्शा चलाता था। उसकी सूरत राम निवासी राजकोट थाना रिजोर से दोस्ती थी। दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। सूरत राम ने वीरेंद्र की हत्या कर शव ईशन नदी में फेंक दिया। इस संबंध में वीरेंद्र के बेटे आकाश ने कोतवाली रिजोर में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने इस संबंध में धारा 302, 201, 120B, 504, 403 भादवि व 3 (2)5 एससी-एसटी एक्ट प्राथमिकी दर्ज की। आरोपी की तलाश की गई। करीब पांच दिन बाद पुलिस ने घटना का सफल अनावरण करते अभियुक्त सूरत राम को गिरफ्तार किया और जेल भेजा। उसने शराब पीने के दौरान विवाद में हत्या की बात कबूल की। विवेचक ने जांच के बार आरोप पत्र न्यायालय में तीन अप्रैल 2023 को दाखिल किया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कुशल पैरवी की। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी अधिनियम के कार्यालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद अभियुक्त सूरत राम को दोषी माना। न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं कुल 37,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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