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Etah News: छात्रा को अगवाकर छेड़छाड़ के आरोपी टेंपो चालक को नहीं मिली जमानत

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एटा। जिस छात्रा को स्कूल ले जाने और लाने की जिम्मेदारी थी, उसी छात्रा को बहला-फुसलाकर अगवा करके छेड़खानी की गई। अदालत ने आरोपी टेंपो चालक की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
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सकीट थाने के गांव घुटलई निवासी टैंपो चालक डब्लू उर्फ बबलू उर्फ नवल किशोर की ड्यूटी एक छात्रा को घर से स्कूल और स्कूल से वापस घर छोड़ने की थी। 28 सितंबर 2022 की शाम 7 बजे वह अपने साथी रवी कुमार के साथ मोटरसाइकिल से छात्रा के घर आया और बहला-फुसला कर उसे अगवा कर ले गया। जब तलाश हुई तो आरोपी ने रात 9:30 बजे छात्रा को खेत में छोड़ दिया। पिता और भाई को मारने की धमकी देकर डराया। 30 सितंबर को छात्रा ने फंदा लगा लिया, परिजन ने उसका उपचार कराया। पीड़िता के बयानों पर हुई कार्रवाई में आरोपी की ओर से अदालत में जमानत अर्जी पेश की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट पोक्सो एक्ट विकास गुप्ता ने अर्जी को खारिज कर दिया।
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