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ग्राम प्रधान ने डीपीआरओ के आदेश को कोर्ट में किया चैलेंज, रद्द

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एटा। विकास खंड अवागढ़ की ग्राम पंचायत जमालपुर गादरी के ग्राम प्रधान ओमवती द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) के आदेशों को कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया। दरअसल, डीपीआरओ आलोक कुमार प्रियदर्शी ने ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्य और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटन किए गए आवास की जांच कराई थी। जिसमें कई अपात्र लोगों को आवास आवंटन किए गए। वहीं विकास कार्य में करीब एक लाख से अधिक रुपये का गबन किया गया। जिसमें प्रक्रिया के मुताबिक कार्रवाई की गई।
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डीपीआरओ ने इस संबंध में ग्राम प्रधान से स्पष्टीकरण मांगा लेकिन प्रधान ने जांच सही नहीं होने का आरोप लगाया। इसके बाद अलीगढ़ मंडल की तरफ से एक जांच कमेटी गठित कर जांच कराई गई। जांच करने के बाद जिलाधिकारी सुखलाल भारती ने ग्राम प्रधान के अधिकारों को सीज कर दिया गया। इसके बाद ग्राम प्रधान ने डीपीआरओ के आदेश को कोर्ट में चुनौती दे दी, जिसेे रद्द कर दिया गया।
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