एटा। कोतवाली नगर में करीब 7 साल पहले पिता-पुत्र की पिटाई का मामला दर्ज कराया था। वर्षों तक अदालत में चली कानूनी लड़ाई के बाद आखिर मामला जुर्माने में छूटा। अदालत ने दंपती को दोषी ठहराते हुए अर्थदंड लगाया है।
कोतवाली नगर में 24 मार्च 2017 को रमेश व उसकी पत्नी सुमन निवासी दिनेश नगर के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। यहीं के राजू का आरोप था कि दोनों ने मारहरा गेट व उसे व उसके पुत्र राज को गालीगलौज करते हुए पीटा। अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपियों ने घटना को स्वीकार कर लिया और कम सजा की गुहार लगाई। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट योगेश कुमार ने दोनों पर कुल मिलाकर 2400 रुपये का अर्थदंड लगाया। इसे अदा न करने पर एक माह के कारावास की सजा भुगतनी होगी।