भाई की जमानत याचिका भी खारिज
इसके अलावा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सपा नेता जुगेंद्र सिंह की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। मलावन थाना क्षेत्र के गांव आसपुर के एक पट्टेदार को धान मिल स्थित फार्म हाउस में बुलाकर जबरन कागजों पर हस्ताक्षर करा लेने व जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए मारपीट करने का आरोप है।
भूखंड को पाने को दबाव डालते रहे दोनों भाई
अपमानित करते हुए मारपीट की
दो जून 2021 को धान मिल पर बुलाकर गीतम सिंह से आरोपियों ने कागजातों पर दस्तखत करा लिए। जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए मारपीट की। अदालत में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट ने जुगेंद्र सिंह यादव की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
इसी कड़ी में अदालत ने जैथरा कस्बा के मोहल्ला गांधीनगर निवासी रामेश्वर दयाल को जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने और बंधक बनाकर जमीन का बैनामा कराने के मामले में भी जुगेंद्र सिंह की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
यह भी पढ़ेंः- राजनीति की भेंट चढ़ा म्यूजियम: एसी हुए कबाड़...तीन साल से नहीं लगी झाड़ू; 2020 में सीएम योगी ने