एटा। खाद का मूल्य अधिक वसूलने और साथ में लगेज (खेती संबंधी अन्य सामग्री) देने की शिकायतें लगातार आ रही हैं। मंगलवार को जिला कृषि अधिकारी, उप कृषि निदेशक एवं एआर कोऑपरेटिव ने कई दुकानों का निरीक्षण किया ओवर रेटिंग और लगेज की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।
कृषि अधिकारी डॉ. मनवीर सिंह ने बताया कि मंगलवार को विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया गया। विक्रेताओं को निर्देश दिए गए कि अपने प्रतिष्ठान पर उर्वरक का स्टाॅक व रेट बोर्ड, साइन बोर्ड अवश्य लगाएं। स्टाॅक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर अद्यतन रखें। यूरिया, डीएपी, एनपीके एवं एसपीपी उर्वरकों के साथ अन्य उत्पाद की टैगिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है। उर्वरकों की बिक्री निर्धारित मूल्य पर ही करें।
बिक्री किसानों की जोत बही खतौनी के अनुसार एवं उगाई जाने वाली फसलों की संस्तुति के अनुसार पीओएस मशीन के माध्यम से करें। शिकायत मिलने पर उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध लाइसेंस निरस्तीकरण सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएंगी।
उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से अब तक 325 उर्वरकों की दुकानों पर छापा मारकर 37 नमूने लिए गए हैं। 27 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस एवं 3 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित, 9 विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं। उर्वरक से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के संबंध में किसान कार्यालय पर आकर शिकायत कर सकते हैं।