एटा। अपहरण और दुष्कर्म के एक मुकदमे में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नरेंद्र पाल राणा ने फैसला सुनाया। आरोपी अर्जुन यादव निवासी नगला फूल सहाय थाना बरनाहाल जिला मैनपुरी को बरी करार दिया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामले की रिपोर्ट युवती के पिता ने दर्ज कराई थी। बताया था कि 28 मई को उसके रिश्तेदार 14 वर्षीय पुत्री को ले गए लेकिन छोड़ने नहीं आए। धोधा देकर वह उसे ले गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। पाया कि रिश्तेदार नहीं बल्कि उनका पुत्र अर्जुन किशोरी को ले गया था।
दोनों के मिलने पर अर्जुन को जेल भेजा गया। किशोरी का चिकित्सकीय परीक्षण व बयान दर्ज कराए गए। अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़िता की आयु घटना के समय 18 वर्ष से अधिक होने की पुष्टि हुई। अपरण और दुष्कर्म किए जाने की भी पुष्टि नहीं हो सकी। संवाद