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Etah News: जान से मारने की कोशिश के दोषी को 7 साल की सजा

Mon, 24 Mar 2025 11:40 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
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सांकेतिक - फोटो : सांकेतिक
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एटा। जान से मारने का प्रयास करने के दो आरोपियों में से एक को दोष मुक्त किया गया। वहीं दूसरे को दोषी मानते हुए 7 साल की सजा और आर्थिक जुर्माना लगाया गया है।
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अपर सत्र न्यायाधीश सुधा की ओर से दिए गए निर्णय के मुताबिक पीड़ित पक्ष के अजय पाल राठौर उर्फ अभय पाल सिंह ने तीन मार्च 2011 को थाना जलेसर में रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि 2 मार्च को घर के दरवाजे पर पुत्र अनुज खड़ा हुआ था। तभी एक बाइक पर दो लोग आए और जान लेने की नीयत से पुत्र के ऊपर तमंचे से फायर कर दिया। गोली जाकर बेटे के शरीर में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
वहीं दूसरे व्यक्ति अनिल ने फिर से फायर किया जो बेटे को न लगकर मकान की दीवार में लगा। चीख-पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग आए, तो आरोपी फरार हो गए। केस की विवेचना के बाद साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने अनिल कुमार यादव निवासी झिनवार थाना निधौलीकलां को दोषी मानते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 25000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अर्थ दंड नदी पानी की स्थिति में 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। वहीं दूसरे आरोपी अरविंद कुमार को दोष मुक्त घोषित किया गया है।
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दो दोषियों पर 500-500 का अर्थदंड
एटा। एसीजे (जेडी) कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में संतोष निवासी फगलोल और विजय निवासी कलवरिया थाना जैथरा को सजा सुनाई है। इनके ऊपर जेल में बिताई गई सजा की अवधि के साथ ही 500-500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इसके अलावा चोरी के मामले में दोषी पाए गए जहीर खान निवासी पवांस थाना कोतवाली देहात को इसी कोर्ट ने जेल में बताई गई अवधि और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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