एटा। दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए व्यक्ति पर विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट पॉक्सो एक्ट की ओर से 60000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है और 20 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया है।
घटनाक्रम के अनुसार थाना मारहरा क्षेत्र में 30 मई 2021 की शाम को पीड़ित किशोरी घर से खेत पर टमाटर लेने गई थी। तभी वहां सबमर्सिबल ट्यूबवेल के पास दोषी गुड्डू ने पड़कर खींच लिया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चला गया। पीड़ित किशोरी ने अपने पिता और बहन के साथ थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।
पॉक्सो एक्ट दुष्कर्म सहित कई धाराओं में गुड्डू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कोर्ट में लगातार चले केस और सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट पॉक्सो एक्ट नरेंद्र पाल राणा ने गुड्डू को दोषी पाते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और 60000 रुपये का अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न दे पाने पर पांच माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।