एटा। चेक बाउंस संबंधी मामले में शनिवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुरेखा ने आदेश जारी किया। दोषी को दो साल की सजा और डेढ़ गुना धनराशि का भुगतान करने का आदेश दिया है।
गोपीचंद्र गोला निवासी गांव जिन्हैरा थाना मिरहची ने अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया था। इसमें बताया था कि बाबूलाल निवासी मोहल्ला नवीपुर कलां कस्बा व थाना हाथरस ने जनवरी 2018 में जिन्हैरा आकर प्लॉट खरीद के लिए नौ लाख रुपये उधार लिए। 17 जुलाई 2018 को गांववें आकर इस धनराशि का चेक दिया।
त ने इस मामले में बाबूलाल को दोषी मानते हुए दो साल के कारावास और 13.50 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया। यह धनराशि गोपीचंद्र को हुई क्षति के फलस्वरूप उनको प्रदान की जाएगी। संवाद