एटा। न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जनवरी माह में तीन यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत 14 वाद निस्तारित किए गए। इसमें आपराधिक प्रवृति के 12 व्यक्तियों को जिला बदर घोषित किया गया।
न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट विवेक मिश्रा ने सुनवाई के दौरान आपराधिक किस्म के अवागढ़ के गांव वीरनगर निवासी सुरेश चंद्र पुत्र राजपाल सिंह, अवागढ़ कस्बा के मोहल्ला खिड़की निवासी गोविंदा पुत्र संतोष, कोतवाली देहात के लालपुर निवासी मुकेश पुत्र चोखेलाल, कोतवाली देहात के नगला मदिया निवासी भूरा पुत्र राजपाल, बृजेश पुत्र उल्फत, रिजोर के थाना क्षेत्र के गांव नगला बरी निवासी विजेंद्र पुत्र हेतराम, नयागांव के नावर निवासी भूरा पुत्र जयवीर, पिलुआ थाना के नगला भजना निवासी विजय पुत्र कल्लू, पिलुआ निवासी मनोज पुत्र दीनानाथ, मलावन के दलेलपुर निवासी रनवीर पुत्र यादराम, राजाका रामपुर के ताजपुर अद्धा निवासी रामसेवक पुत्र गौरीशंकर, बागवाला थाना क्षेत्र के गांव गोलासरजनपुर निवासी कब्बाल पुत्र भूरे खां को जिला बदर किया है। एडीएम ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि जिला बदर किए गए अपराधियों को जिले की सीमा से बाहर कर उसकी आख्या भेजी जाए।