एटा। अलीगंज थाना क्षेत्र में एक किशोरी को अपहृत कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बुधवार को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट सारिका गोयल ने युवक को 10 साल के कारावास से दंडित करने का आदेश दिया है।
पीड़ित किशोरी के पिता ने थाना अलीगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि उसकी पुत्री को कासगंज जनपद के पटियाली थानांतर्गत गांव नगला छवि निवासी दीपक की बहनें 17 सितंबर 2014 को नौकरी का फॉर्म भरवाने के बहाने बुलाकर ले गई थीं। इसके बाद पुत्री घर नहीं पहुंची। घर में रखे बक्से से 20 हजार रुपये भी गायब थे। 2 सितंबर 2014 को पुत्री के फोन से कॉल आया कि लड़की को भूल जाओ नहीं तो गंभीर परिणाम होंगे। अगर कहीं रिपोर्ट आदि की तो अच्छा नहीं होगा। तहरीर के आधार पर पुलिस ने 4 सितंबर 2014 को रिपोर्ट दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू की, बाद में किशोरी को बरामद कर लिया गया। चिकित्सकीय परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि हुई।
अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दीपक को दोषी ठहराया गया। 10 साल के कठोर कारावास तथा 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया। इस धनराशि में से आधी पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी।