एटा। गैर इरादतन हत्या के मामले में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश मनीषा ने दंडादेश दिया। दोषी पाए गए 10 लोगों को 5 साल कैद की सजा सुनाई है।
9 फरवरी 2007 को हुई इस घटना की रिपोर्ट पूनम राजपूत निवासी इनाम नगर ने थाना मारहरा में दर्ज कराई थी। इसमें गांव के ही कालीचरन, अनार सिंह, सुधीर कुमार, अमित कुमार, महेंद्र सिंह, नाथूराम पुत्र लटूरी, नाथूराम पुत्र बालकिशन, साहब सिंह, यशपाल, भूपाल सिंह को आरोपी बनाया गया था।
दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने सभी दोषियों को पांच साल के कठोर कारावास और प्रत्येक को 27500 रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।