देवरिया। खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक विद्यालय से कंप्यूटर और अनाज चोरी के मामले में सत्र न्यायालय ने तीन आरोपियों को जमानत दे दी।
सत्र न्यायाधीश धनेंद्र प्रताप सिंह ने सौरभ कुमार उर्फ टाइगर, आकाश कुमार और जावेद खान उर्फ भोला को एक-एक लाख रुपये की दो-दो जमानत और व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया।
प्रधानाचार्य बृजेंद्र कुमार ने 26 जुलाई को विद्यालय से तीन कंप्यूटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, बैटरी, स्पीकर और एक बोरी चावल व गेहूं चोरी होने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपियों के नाम प्राथमिकी में नहीं थे और चोरी के सामान की बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। जावेद की पैर की सर्जरी और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का भी हवाला दिया गया। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि आरोपियों के नाम विवेचना के दौरान सामने आए। तीनों 25 सितंबर से जेल में बंद हैंै।
इन परिस्थितियों में गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना अदालत ने जमानत मंजूर कर ली। संवाद