देवरिया। मारपीट, गालीगलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में वादी और दो गवाहों के अपने बयानों से मुकरने पर अदालत ने तीन आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। सिविल जज सीनियर डिवीजन, फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रफुल्ल उपाध्याय की अदालत ने मोहम्मद अरशद उर्फ मोहम्मद सलीम, नबीउल्लाह खान उर्फ सोनू और मोहम्मद कैफ शेख को बरी कर दिया।
मदनपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 निवासी अच्छू शेख ने आरोप लगाया था कि 26 जुलाई 2025 की शाम पांच बजे वह रफीक अहमद खान की दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने एकजुट होकर लाठी-डंडों और लात-घूंसों से उनके साथ मारपीट की।