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Deoria News: बिना अनुमति खेतों से मिट्टी निकालने पर हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश

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भटनी। सलेमपुर से वाया नोनापार भटनी तक बन रही डबल लेन सड़क निर्माण में खेतों से बिना अनुमति मिट्टी कटान के मामले में हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने डीएम को आठ सप्ताह के भीतर मामले की जांच कर पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया है। आदेश के बाद अधिकारी पीड़ित किसानों से बातचीत कर समस्या समाधान के प्रयास में जुटे हैं।
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सलेमपुर से वाया नोनापार भटनी तक टू लेन सड़क निर्माण की मंजूरी राज्यमंत्री विजय लक्ष्मी गौतम और रामपुर कारखाना के विधायक सुरेंद्र चौरसिया के प्रयास से मिली थी। इस सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें सलेमपुर से चौथिया तक 17.9 करोड़ की लागत से निर्माण खण्ड और बाकी नोनापार से भटनी 18.29 करोड़ की लागत से प्रांतीय खण्ड कार्य करा रही है।
मामले में भटनी खास गांव के सामने किसानों के खेतों से बिना अनुमति मिट्टी लेने की शिकायत अशोक पांडेय और विकास तिवारी ने हाईकोर्ट में की थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 19 मई को आदेश जारी किया। हाईकोर्ट ने आठ सप्ताह में डीएम से प्रकरण की जांच कर पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाने की बात कही है। कोर्ट के आदेश के बाद सड़क निर्माण कार्य प्रभावित होने की आशंका जता रहे हैं। साथ ही लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इन पर कार्रवाई की मांग की है।
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प्रांतीय खंड के जेई शशिकांत यादव ने बताया कि अभी उन्हें हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि पीड़ित किसानों से बात कर मामले की जानकारी ली जाएगी। साथ ही न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा।
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