दुकानदारों को देनी होगी मिठाई खराब होने की जानकारी
देवरिया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन कार्यालय में बृहस्पतिवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें दुकानदारों को मिठाई की ट्रे पर एक्सपायरी तारीख अंकित करने के संबंध में जानकारी दी गई।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवेंद्र ने कहा कि भारतीय खाद्य सरंक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा दिशा-निर्देश दिए गए हैं। अब दुकानदारों को मिठाई खराब होने की जानकारी ग्राहकों को देनी होगी। उन्होंने कहा कि दूध से बनी मिठाइयों के उपभोग की अवधि अधिकतम एक से दो दिन होगी। छेना की मिठाई के उपभोग की अवधि अधिकतम दो दिन, पेड़ा, बर्फी तथा अन्य दूध उत्पादों की अवधि अधिकतम चार दिन निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि अनाज एवं दालों से बनी मिठाइयों के उपभोग की अवधि सात से तीस दिन हो सकती है।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक मिठाई विक्रेता को मिठाई के सामने एक्सपायरी तारीख अंकित करना होगा। इसके साथ मिठाइयों में प्रयुक्त घी/वनस्पति को भी अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए। कार्यशाला में देवरिया, रुद्रपुर एवं बरहज के मिठाई विक्रेताओं ने समस्याएं रखीं, जिसका समाधान भी किया गया।
इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप श्रीवास्तव, रंजन श्रीवास्तव, अजीत त्रिपाठी, सुधेश कुमार, मनीष मल्ल तथा दुकानदार मौजूद रहे।