देवरिया। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की ओर से संचालित एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की अवधि बढ़ा दी गई है। अब यह योजना 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी। यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) एवं जिला प्रबंधक राम जनम ने दी।
उन्होंने बताया कि निगम मुख्यालय स्तर पर की गई समीक्षा में यह सामने आया कि बड़ी संख्या में ऋण मामलों का निस्तारण नहीं हो सका है, जिससे अनुसूचित जाति वर्ग के कई गरीब लाभार्थी योजना का लाभ नहीं ले पाए। इसी को ध्यान में रखते हुए योजना की अवधि बढ़ाई गई है।
जिला प्रबंधक ने बताया कि ओटीएस योजना के अंतर्गत बकाया ऋण का एकमुश्त भुगतान करने पर दंड ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पूरी तरह माफ किया जाएगा। लाभार्थियों से केवल ऋण की निर्धारित अवधि 36 या 60 माह, जो भी लागू हो का साधारण ब्याज लिया जाएगा। भुगतान के बाद उन्हें ऋण मुक्ति प्रमाणपत्र भी प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2026 में प्रधान व सदस्य पद के प्रत्याशियों के लिए अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में पंचायती राज विभाग को भी अवगत करा दिया गया है।