देवरिया। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो वीरेंद्र सिंह की अदालत ने मंगलवार को दुष्कर्म के आरोपी के माफी मांगने पर उसे 10 वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित करने का फैसला सुनाया।
कोतवाली थाना क्षेत्र के मेहडा पुरवा निवासी वीर बहादुर पुत्र सिंहासन 22 नवंबर 2014 को पड़ोसी के घर में घुसकर उसकी नाबालिगा पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता ने मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी, परंतु पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। मामले की सूचना डीआईजी गोरखपुर को दी। डीआईजी के आदेश पर थाना कोतवाली में दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ। आरोपी 10 वर्ष से जेल में बंद था। संवाद
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