देवरिया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जिला पुलिस की पैरवी से थाना भलुअनी में पंजीकृत पाॅक्सो एक्ट के एक मुकदमे में अभियुक्त को न्यायालय ने 20 वर्ष के सश्रम कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
ग्राम खजुरी निवासी राम आश्रय यादव के खिलाफ भलुअनी थाने में पाॅक्सो एक्ट के तहत वर्ष 2022 में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियुक्त राम आश्रय यादव पुत्र स्व. राम रक्षा यादव निवासी खजुरी भट्ट को 20 वर्ष की सजा सुनाई तथा अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। संवाद