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Deoria News: तस्करी के आरोप में गिरफ्तार शख्स को रिहा करने का आदेश

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देवरिया। बनकटा पुलिस की तरफ से बीते 11 नवंबर की रात में मुठभेड़ के दौरान खुखुंदू थाना क्षेत्र के परसिया करकटही गांव निवासी जिस दिलीप सोनकर को गिरफ्तार किया था, उसको सीजेएम कोर्ट ने जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। सीजेएम मंजू कुमारी ने पुलिस की तरफ से दाखिल रिमांड याचिका को खारिज कर दिया। बनकटा पुलिस ने दावा किया था कि दिलीप सोनकर को 11 नवंबर की रात में गिरफ्तार किया था। इस दौरान देसी तमंचा, दो कारतूस व 11 गोवंशीय पशु भी बरामद हुए थे। अभियुक्त के अधिवक्ता ने वीरेंद्र कुमार साहनी ने मुठभेड़ पर सवाल उठाते हुए न्यायालय में अपील दाखिल की थी। इस मामले में बनकटा थाने के उप निरीक्षक जयप्रकाश दूबे ने पुलिस रिमांड के लिए अपील की थी। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई सीजेएम कोर्ट में हुई। अभियुक्त दिलीप के अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार साहनी का कहना था कि पुनरीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश में सीजेएम न्यायालय को पुनः रिमांड पर सुनकर कोई आदेश पारित करने के लिए निर्देशित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को जिला कारागार में निरुद्ध नहीं रखा जा सकता है।
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सीजेएम ने अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए विवेचक उपनिरीक्षक जयप्रकाश दूबे द्वारा अभियुक्त दिलीप सोनकर के संबंध में प्रस्तुत रिमांड प्रार्थना-पत्र निरस्त कर दिया। साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त दिलीप सोनकर की ओर से 20,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल किए जाने पर उसे जिला कारागार, देवरिया से रिहा करने का आदेश दिया। ब्यूरो
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