देवरिया। विद्युत तार की चपेट में आने से हुई वृद्धा की मृत्यु के मामले में स्थाई लोक अदालत की पीठ अध्यक्ष राकेश मिश्रा व सदस्य राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बृहस्पतिवार को अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड गौरी बाजार को मृतका के आश्रितों को पांच लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। यह धनराशि दो माह के अंदर मृतका के आश्रितों को भुगतान करना होगा।
गौरी बाजार थाना क्षेत्र के गौरी बुजुर्ग निवासी गंगा यादव व दो अन्य ने स्थाई लोक अदालत में मुकदमा किया कि 16 फरवरी 2017 को वादीगण की माता सुरसती देवी घर के बगल में स्थित खेत में काम कर रही थी।
खेत के ऊपर से बिजली का एलटी तार गया है, जो टूटकर गिर गया और सुरसती देवी उसके चपेट में आ गई। करंट की चपेट में आने से झुलस गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। सुरक्षा निदेशालय ने जांच कर क्षतिपूर्ति प्रदान करने की संस्तुतिकी थी, लेकिन विद्युत विभाग ने अब तक अदा नहीं किया है।
सुनवाई के उपरांत स्थाई लोक अदालत ने पाया कि विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण सुरसती देवी की मृत्यु हुई है, ऐसे में स्थाई लोक अदालत ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड गौरी बाजार देवरिया को मृतका के तीनों पुत्रों को 5 लाख रुपए क्षति पूर्ति दो माह के अंदर अदा करने का आदेश दिया।