दलित उत्पीड़न के मामले में गुरुवार को अपर जिला जज की अदालत ने दो दरोगा समेत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। घटना 24 मार्च 22 की है। तरकुलवा थाना क्षेत्र के चक जग बंधन उर्फ मिश्रौली के दलित बस्ती पश्चिम टोला की रहने वाली फूला देवी पत्नी राम बड़ाई ने आरोप लगाया था कि वह पने नाम से गांव में ही केदार पुत्र राम प्यारे की जमीन का बैनामा लिया है।
विपक्षी गांव के ही दो लोगों की साजिश में आकर तरकुलवा थाने के एसआई संजय कुमार सहित दो उपनिरीक्षक, पांच सिपाहियों के साथ आए और बैनामा वाली भूमि पर फूला देवी का रखा हुआ सामान हटाने लगे। साथ ही जमीन पर विपक्षी का कब्जा कराने लगे। विरोध करने पर फूला देवी को अपशब्द कहने लगे और उनके पति राम बढ़ाई तथा छोटे लड़के हीरामन को जीप में बैठाकर थाने ले गए।
आरोप है कि थानाध्यक्ष की अनुपस्थिति में एसआई संजय कुमार, विजय शंकर मिश्रा तथा पांच सिपाहियों ने राम बढ़ाई व हीरामन को बेरहमी से पीटा तथा बिना मेडिकल कराए दोनों का चालान कर दिया, इसके बाद फूला देवी ने उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया।
इसके बाद रामबढ़ाई व हीरामन का डॉक्टरी परीक्षण हुआ। थाने पर एफआईआर नहीं दर्ज होने पर फूला देवी ने न्यायालय में गुहार लगाई। सुनवाई के बाद अपर जिला जज अरविंद राय की अदालत ने दो एसआई सहित सात लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश तरकुलवा थानाध्यक्ष को दिया।