देवरिया। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) वीरेंद्र सिंह की अदालत ने मदनपुर थाना क्षेत्र के तलसपुरवा नकईल निवासी राम प्रसाद यादव को किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर बृहस्पतिवार को सजा सुनाई गई। साथ ही 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक हरदत्त मिश्र ने बताया कि रामप्रसाद यादव 17 अप्रैल 2014 की रात करीब 11 बजे किशोरी के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शोर करने पर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया।
मामले की सूचना किशोरी के पिता ने थाना मदनपुर में दी तो आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना हुई। अदालत ने दोनों पक्ष के तर्कों व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद फैसला सुनाया। संवाद