मिश्रौलिया गांव में हुई हत्या का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। रुद्रपुर कोतवाल के मिश्रौलिया गांव में हुए हत्या के मामले में अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि दो को सामान्य मारपीट के मामले में एक-एक माह की सजा सुनाई है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता हरेंद्र निषाद के अनुसार रुद्रपुर थाना क्षेत्र के मिश्रौलिया निवासी सुरेश चौहान 1 नवंबर 2016 को 6 बजे सुबह अपने खेत में पत्नी के साथ सब्जी तोड़ने जा रहे थे। अभी अपने भाई मलूक नाथ के दरवाजे पर पहुंचे थे, वहां पहले से मौजूद मलूक नाथ पुत्र रामदास तथा बृजेश वह मनोज पुत्र मलूक नाथ तथा संगीता देवी पत्नी बृजेश सुरेश को देखते ही गाली-गलौज देने लगे तथा लाठी-डंडे से पीटने लगे। बृजेश ने प्लास्टर करने वाले पट्टे से सुरेश के सिर पर मार दिया। जिससे सुरेश को गंभीर चोट आई। सुरेश की पत्नी सुभावती देवी सुरेश को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रुद्रपुर गई तथा डॉक्टरों के रेफर करने पर सदर अस्पताल देवरिया लेकर आई। सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने सुरेश को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज ले जाते समय रास्ते में सुरेश की मौत हो गई। मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट रुद्रपुर थाने में सुभावती देवी ने दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई एडीजे मनोज कुमार तिवारी की अदालत में हुई। सुनवाई के बाद एडीजे ने एक आरोपी बृजेश को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि मामले के शेष दो आरोपी मलूक नाथ व संगीता देवी को सामान्य मारपीट के लिए एक-एक माह का कारावास तथा एक-एक हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।