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हत्या के मामले में पूर्व प्रधान सहित चार को उम्रकैद

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हत्या के मामले में पूर्व प्रधान सहित चार को उम्रकैद
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देवरिया। बारह वर्ष पूर्व रुद्रपुर कोतवाली के ग्राम कोइलगड़हा में एक व्यक्ति की गला दबाकर की गई हत्या के एक मामले में सुनवाई के बाद अपर जिला जज अशोक कुमार दुबे द्वितीय की अदालत ने पूर्व प्रधान समेत चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही बीस-बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता महेश्वर प्रसाद के अनुसार, रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कोइलगड़हा निवासी लक्ष्मन के पुत्र मुरलीधर 24 अक्तूबर 2008 की सुबह नौ बजे मजदूर खोजने के लिए जा रहे थे। वह गांव स्थित स्कूल के बगल में पहुंचे थे। उसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते पहलेेेे से घात लगाकर बैठे पूर्व प्रधान सरोज यादव, कन्हैया यादव, धर्मेंद्र यादव व सोनू यादव ने ललकारते हुए दौड़ा लिया और मुरलीधर को पकड़कर लात-घूसे से पीटने लगे।
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इस दौरान हमलावरों ने गला दबाकर मुरलीधर को मार दिया। इस मामले में कोतवाली रुद्रप़ुर में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुननेे के बाद अपर जिला जज ने हत्या के चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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