देवरिया। एकौना थाना क्षेत्र के ग्राम विशुनपुर बगही में साढे सात वर्ष पूर्व पिता पुत्र की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश छाया नैन की अदालत ने सुनवाई करते हुए पिता पुत्र दामाद सहित तीन आरोपियों को गोल बनाकर प्राण घातक हथियारों से हत्या करने व बचाने वालों को अपमानित करते हुए जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी पाए जाने पर तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 22,500 रुपये अर्थ दंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि एकौना थाना क्षेत्र के विशुनपुर बगही गांव के बाहर एक छप्पर में पारस मिश्रा के घर कई दिनों से कुछ बाहरी लोग रात में आते थे और रात में ही चले जाते थे। यह सिलसिला कई दिनों तक चलने पर गांव के योगेंद्र सिंह उर्फ जुगानी सिंह से पारस मिश्रा की कहा सुनी हो गई थी। इसी बात को लेकर 2 मार्च 2018 को समय 5.30 बजे सायं पारस मिश्रा व उनके लड़के कुबेर मिश्रा तथा दामाद राजेश पांडेय जो ग्राम खनुवा थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर के निवासी थे। यह लोग अपने दो साथी मोनू उर्फ गोरख पांडेय निवासी रामपुर बहोर थाना गोला, अमित तिवारी ग्राम गुरमी थाना गगहा जनपद गोरखपुर के साथ होली के दिन आए और गांव के बाहर योगेंद्र सिंह व उनके लड़के राजन सिंह को चाकू से गोद कर भाग गए।