देवरिया। इंडस्ट्रियल एस्टेट पुरवां में जमीन आवंटन में गड़बड़ी के आरोपों का सामना कर रहीं पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर की पत्नीनूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को होने वाली सुनवाई टल गई। जिला जज की कोर्ट ने अब सुनवाई की तारीख 17 जनवरी तय कर दी है। वहीं जेल में बंद सह आरोपी पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका जिला जज के कोर्ट में दाखिल कर दी गई। इस पर बचाव पक्ष के वकील की दलील भी 17 जनवरी को ही सुनी जाएगी। अब बचाव पक्ष अपनी दलीलों को और मजबूत करने की तैयारी में जुट गया है।
इंडस्ट्रियल एस्टेट पुरवां में जिले के एसपी रहते अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर के नाम से एक जमीन आवंटित की गई। शुरू में अभिलेख में नूतन ठाकुर की जगह पर नूतन देवी दर्ज किया गया था। वहीं अमिताभ ठाकुर का नाम भी गलत दर्ज हुआ था। बाद में इसमें संशोधन करा दिया गया। करीब दो साल बाद इसको नूतन ठाकुर ने सरेंडर कर दिया, जिसे उद्योग विभाग ने संजय सिंह के नाम आवंटित कर दिया। इस प्रकरण में एक मुकदमा लखनऊ के राजस्व कोर्ट में लंबित है। वहीं एक प्राथमिकी देवरिया सदर कोतवाली में पिछले साल के अंत में लखनऊ निवासी संजय शर्मा ने दर्ज कराई। इस मामले में दिसंबर में अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर पुलिस ने देवरिया सीजेएम कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। इस प्रकरण में बचाव पक्ष के वकील लगातार जमानत के लिए प्रयासरत हैं। वहीं मुख्य आरोपी नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत की याचिका जिला जज के कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। इस पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। सरकारी वकील ने बचाव पक्ष द्वारा पिछली तारीख पर दिए गए दस्तावेज को रिसीव किया। इसके बाद जिला जज ने 17 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय कर दी। वहीं अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका पर भी 17 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय है। अमिताभ ठाकुर व नूतन ठाकुर के अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी ने बताया कि नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई अब 17 जनवरी को जिला जज के कोर्ट में होगी। सरकारी वकील ने सोमवार को जमानत के पक्ष में लगाए गए दस्तावेज रिसीव कर लिया है। इस पर 17 जनवरी को बहस होगी। वहीं अमिताभ ठाकुर की जमानत की याचिका पर भी 17 जनवरी को जिला जज के कोर्ट में सुनवाई होगी।