भाटपाररानी। विकास खंड भाटपाररानी के ग्राम लाखोपार में आरटीआई के तहत जानकारी नहीं देने का मामला सामने आया है। राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश ने ग्राम पंचायत अधिकारी आरकेश यादव पर 25 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। यह जुर्माना उनके वेतन से वसूल किया जाएगा।
लाखोपार निवासी अधिवक्ता रितेश यादव ने 11 सितंबर 2025 को अपने ग्राम से संबंधित तीन बिंदुओं पर आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी। उन्हें समय पर जानकारी नहीं मिली। इसके बाद रितेश यादव ने राज्य सूचना आयोग में वाद दाखिल किया।
आयोग ने अपने आदेश में कहा कि ग्राम पंचायत अधिकारी आरकेश यादव का व्यवहार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 का उल्लंघन दर्शाता है। आयोग ने 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया, जिसकी पूर्ण धनराशि 25 हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।
यह राशि आरकेश यादव, ग्राम पंचायत अधिकारी लाखोपार के वेतन से वसूलने का आदेश दिया गया है। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी पीएम त्रिपाठी ने कहा कि कोर्ट के आदेश की प्रतिलिपि मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।